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गैस चैंबर बनी दिल्ली, कल से ग्रैप 4 की पाबंदियां होंगी लागू

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नई दिल्ली, 17 नवंबर . दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया. राजधानी गैस के चैंबर में बदलती दिखाई दी. बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने आपात बैठक कर सोमवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 की पाबंदियों को लगाने का फैसला किया है. कल से राजधानी में ग्रेप 4 लागू हो जाएगा.

रविवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने बताया कि सोमवार सुबह आठ बजे से ग्रेडेड एक्शन प्लान (ग्रेप)-4 की पाबंदियां लागू की दी जाएंगी. दिल्ली-एनसीआर में रविवार रात 8 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया. प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.

ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद

दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश पर रोक रहेगी. केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बीएस 4 डीजल ट्रकों को छोड़ कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. ईवी/सीएनजी/बीएसवीएल डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध होगा इसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार शामिल है. स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर चलाने की सिफारिश की गई है.

इसके साथ राज्य सरकार नगरपालिका और निजी अधिकारी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे और बाकी लोग घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं. सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं.

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/ विजयालक्ष्मी

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