इंदौर, 5 नवंबर . शहर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रविदासपुरा (टाटपट्टी बाखल) में गत दिनों हुए विवाद में पुलिस एक्शन में आ गई है. सोमवार रात पुलिस ने मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज कर ली है. इस प्रकरण में दोनों पक्षों को आरोपित बनाया है, हालांकि किसी को नामजद नहीं किया है. पुलिस का दावा है कि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा.
दरअसल, गत एक नवंबर को रविदासपुरा में फटाखा फोड़ने की बात पर दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था. झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और गाड़ियों के कांच फोड़ डाले. पुलिस ने मामले में दो एफआईआर दर्ज की. एक केस में शान शेख बैंडवाला,सलमान,अयान,मुन्ना नेता को मारपीट और पाक्सो एक्ट का आरोपित बनाया.दूसरा केस युवक की शिकायत पर दर्ज किया और शानू शेख,अमान,अल्ताफ,फैजल गैरेजवाला, नानू,राजा, जावेद, नईम, अनीश, यास्मिन,आयशा को नामजद आरोपित बनाया.
सोमवार रात करीब पौने दस बजे पुलिस ने इस मामले में थाने में पदस्थ एएसआई हरीश बाचकर की शिकायत पर साठ अज्ञात लोगों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 191(2),191(3),190,351,324(4) और 125 के तहत एफआइआर दर्ज की. एएसआई द्वारा दिए बयानो में उल्लेख किया गया कि दोपहर ढाई बजे टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में दो गुट(महिला-पुुरुष) एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे.
दोनों पक्षों को बनाया गया आरोपित
प्रधान आरक्षक बलराम,अरुण,राजभान,एसीपी कार्यालय से लक्ष्मीकांत अवस्थी और सुभाष के साथ घटना स्थल पर पहुंचा लेकिन उपद्रवियों ने पुलिसवालों को ही धकेल कर एक तरफ कर दिया. कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी दोनों एक दूसरे पर पथराव करते रहे. करीब 50-60 लोग एक दूसरे को गालियां देकर नारेबाजी कर रहे थे.
विवाद नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर बल बुलाया और आधे घंटे बाद दोनों पक्षों को तितर बितर करना पड़ा. दोनों गुटों द्वारा नारेबाजी,आगजनी,तोड़फोड़ और धमकी दी गई थी.पुलिस ने इस मामले में किसी को नामजद आरोपित तो नहीं बनाया लेकिन दोनों गुटों का उल्लेख किया है.
तोमर
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