इंदौर, 29 सितंबर . मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार धारणाधिकार के तहत आबादी भूमि पर पट्टे दिए जाने के लिए शनिवार को इंदौर के विभिन्न तहसील कार्यालयों में कैम्प आयोजित किए गए. कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों में एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौक़े पर मौजूद रहे. तहसील कनाड़िया में 266,राऊ में 334,मल्हारगंज में 687, जूनी इंदौर में 595 तथा भिचौली हप्सी में 562 आवेदन सहित कुल 2 हजार 444 आवेदन प्राप्त हुये हैं.
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में वर्ष-2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमावृद्धि की गई थी. इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं कि जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गाँव थे. इन ग्रामों की आबादी भूमि में गृह स्थल के अधिभोगी हैं. ऐसे अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी /अंतरिती व्यक्ति जिनके पास पट्टा नहीं है. वह धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा विगत दिनों इंदौर में आयोजित बैठक में नगर निगम की सीमा में शामिल ग्रामों की आबादी भूमि में पट्टे दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे.
वर्तमान में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमिस्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध ना होने से उन्हें मकान विक्रय करने,मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है. ऐसे व्यक्त्ति राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिये पट्टा दिया जायेगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो सके एवं विक्रय या अंतरण कर सके. उक्त संबंध में आज तहसील जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राऊ, बिचौली हप्सी और कनाडिया में केम्प लगाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये. पात्र हितग्राहियों को जांचोपरांत धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय किया जाएगा.
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पट्टे के लिए आवेदन की प्रक्रिया कराई जा रही है. आवेदक को बिजली का बिल,जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखंड से संबंधित जारी कोई पत्राचार/दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता,स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम/पता जैसे दस्तावेज प्रमाण हेतु लिये गये.
तोमर
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