UPUKLive Desk, New Delhi, Nov 02, 2024, Written By: Dushyant Rajput
अमरोहा। जनपद अमरोहा की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अलका चौधरी ने जानकारी देते हुये कहा कि पिछडा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट हो. अभिभावक की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से वार्षिक आय सीमा रू 1 लाख तक होनी चाहियें.
अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो तथा अभ्यर्थी किसी शिक्षण संस्थान में संस्थागत के रूप में अध्ययनरत् न हो, को ओ-लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 01 वर्ष एवं सी०सी०सी० कंप्यूटर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 03 माह होगी, के लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा जारी वेबसाइड backwardwelfareup.gov.in/obccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर लॉगिन करके द्वितीय चरण समय सारिणी के अनुसार अन्तिम तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट आउट प्राप्त करके.
निम्न अभिलेख जैसे- आय व जाति प्रमाण पत्र (दोनों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइड पर होना) हाईस्कूल व इण्टर अंक पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति सहित हार्डकापी दो प्रतियों में कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या-213 जोया रोड अमरोहा में दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 सांय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।