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रील बनाने के चक्कर में डिप्टी CM के बेटे का कटा चालान, RTO ने लगाया जुर्माना

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जयपुर न्यूज़ डेस्क, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने के मामले में उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा पर आखिरकार परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। आरटीओ प्रथम की ओर से डिप्टी सीएम के बेटे का चालान काटा गया है। तेज रफ्तार से वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर डिप्टी सीएम के बेटे पर कार्रवाई की है। साथ ही वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने पर वाहन स्वामी कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकय भारद्वाज पर जुर्माना लगा है। उल्लेखनीय है कि मामला सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ने पुत्र के बचाव में कहा था कि वह अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है।इस मामले में डिप्टी सीएम के बेटे सहित काग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। दोनों पर 7 हजार का जुर्माना लगाया है। दरअसल, विभाग ने आरजे 19-1सी-1394 नंबर गाड़ी का चालान बनाया है। आरटीओ की ओर से वाहन की आरसी भी जब्त की जाएगी।

इस तरह किया चालान

रफ्तार से वाहन चलाने पर- 1,000 रुपए
सीट बैल्ट नहीं लगाने पर- 1000 रुपए
वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने पर- 5,000 रुपए

ये है पूरा मामला…

गौरतलब है कि सात दिन पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की एक रील वायरल हुई थी। इसमें डिप्टी सीएम का बेटा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए जीप चला रहा था। साथ ही उनकी सुरक्षा में पुलिस भी अपने वाहन में चल रही थी। रील वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा विवादों में आ गए थे। दूसरे दिन बैरवा बेटे के पक्ष में भी बयान देते हुए नज़र आए थे। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन होने के बाद भी इस मामले में चुप्पी साध ली थी। विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम के निर्देश पर ही आरटीओ प्रथम की ओर से कार्रवाई की गई है।

वायरल रील के आधार पर कार्रवाई

सोशल मीडिया पर जो रील वायरल हुई थी। उसमें यातायात नियमों का उल्लंघन गया। सी आधार पर वाहन चालक और स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।- रमेश पांडेय, डीटीओ आरटीओ प्रथम

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