Top News
Next Story
NewsPoint

Alwar नटनी हेरिटेज रिसॉर्ट मामले में जिला प्रशासन 15 अक्टूबर को देगा अपना जवाब

Send Push

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र में निर्माणाधीन नटनी हैरिटेज रिसोर्ट पर अब जिला प्रशासन ने अदालत से इसका जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा है। रिसोर्ट मालिक की ओर से 6 अगस्त 2024 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में सिविल वाद प्रस्तुत किया था।मामले की न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इसी बीच न्यायालय के आदेश पर मौका कमिश्नर ने नटनी हैरिटेज रिसोर्ट के अवैध निर्माण क्षेत्र की पैमाइश कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इसमें रिसोर्ट का निर्माण बहाव क्षेत्र में माना है। वहीं नटनी हेरिटेज मौका कमिश्नर की िरपोर्ट पर एतराज जताया है।

इसका कहा है िक खसरा नंबर 754 में पानी भरा होने के कारण पैमाइश नहीं की। उधर, अलवर एसडीएम प्रतीक जुईकर का कहना है कि मौका कमिश्नर ने भी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र में नटनी हैरिटेज िरसोर्ट का अवैध निर्माण मानने के साथ सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण माना है। इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बुलडोजर कार्रवाई प्रस्तावित है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रोक रखी है। सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई जा रहे नटनी हैरिटेज रिसोर्ट का विवाद न्यायालय में जाने के बाद नियुक्त मौका कमिश्नर ने 3 सितंबर को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। इसमें जिस जमीन पर रिसोर्ट बनाया जा रहा है, वह जमीन खसरा नंबर 754 है। इसके समीप खसरा नंबर 768 है, जो सरकारी नाले की जमीन व सिलीसेढ़ झील का बहाव क्षेत्र है। इसी नाले की जमीन पर रिसोर्ट मालिक ने अतिक्रमण किया हुआ है। मौके पर बेसमेंट व तीन मंजिला भवन निर्माणाधीन है। रिसोर्ट मालिक ने सरकारी नाले की जमीन पर बाउंड्रीवाल की थी। जो फिलहाल टूटी होने के साथ मौके पर मलबा व मिट्टी का ढेर लगा हुआ था।

Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now