श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, दीपावली पर्व के मद्देनज़र आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में, फोटो सहित जमा करना होगा। प्रत्येक आवेदन के साथ शपथ-पत्र और दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से देना होगा। बिना शपथ-पत्र या अधूरी जानकारी वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 23 अक्टूबर के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति
जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। अनूपगढ़ के लिए एडीएम अशोक सांगवा को अस्थाई लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों (एसडीएम) को नियुक्त किया गया है। रायसिंहनगर, विजयनगर और घड़साना ब्लॉक के लिए इनके एसडीएम को अधिकृत किया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में आवेदन की जांच कर अस्थाई लाइसेंस जारी करेंगे।
समय सीमा का पालन
जिला प्रशासन ने सख्ती से निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन हर साल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार से बाहर पटाखों का अस्थाई बाजार स्थापित करता है। आवेदन प्राप्त करने के बाद, लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाता है।
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