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Hanumangarh बिड़ला सन जीवन बीमा कंपनी पर लगा जुर्माना

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हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने एक मामले का निर्णय करते हुए बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह परिवादी को पॉलिसी की राशि 53626.24 रुपए 1 जनवरी 2012 से भुगतान तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आदेश की तिथि से दो माह के भीतर अदा करे। साथ ही बीमा कंपनी को परिवादी को 5000 रुपए मुकदमा खर्च के रूप में अदा करने के भी आदेश दिए हैं। परिवादी सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप चौटाला ने 28 दिसंबर 2007 को बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस गोल्ड प्लस सेकंड के तहत पॉलिसी खरीदी थी।

बीमा शर्तों के अनुसार वार्षिक प्रीमियम राशि 50000 रुपए अदा की जानी थी। उपरोक्त बीमा अवधि तीन वर्ष की थी। बीमा शर्तों के अनुसार प्रीमियम अदा न करने के कारण बीमा कंपनी ने 12 जनवरी 2008 को बीमा पॉलिसी बंद कर दी, लेकिन पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमा कंपनी को परिवादी को बीमा पॉलिसी में निवेश की गई राशि 53626.24 रुपए अदा करनी पड़ी। यह राशि प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने बीमा कम्पनी से देय राशि की मांग की। इस पर बीमा कम्पनी ने बताया कि बीमा कम्पनी ने उक्त राशि 31 जनवरी 2012 को चेक के रूप में रजिस्टर्ड डाक से परिवादी को भेज दी है, लेकिन परिवादी को यह राशि प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर परिवादी सत्यनारायण ने उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया के निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपभोक्ता संरक्षण समिति ने अपने निशुल्क कार्यक्रम में विधिक कार्रवाई शुरू की।

बीमा कम्पनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद के प्रत्युत्तर में भी यही तथ्य दोहराए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों एवं बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने तथा परिवादी की ओर से बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिवक्ता संजय आर्य एवं अधिवक्ता योगेश स्वामी की दलीलें सुनने के पश्चात आयोग अध्यक्ष शिवशंकर एवं सदस्य कमल कुमार ने निर्णय दिया कि यह सिद्ध तथ्य है कि बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान परिवादी सत्यनारायण को नहीं किया गया है। इसलिए, शिकायतकर्ता सत्यनारायण बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा पॉलिसी के तहत देय राशि, भुगतान की तारीख से देय राशि तक ब्याज सहित और मुकदमे का खर्च प्राप्त करने का हकदार है।

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