झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, झालावाड़ मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2024 के लिए जिले के विशेष योग्यजन 30 नवम्बर तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल मच्या ने बताया मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी के लिए जिले के इच्छुक विशेष योग्यजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की नि:शक्तता रखते हैं केवल वही विशेष योग्यजन अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में 30 नवम्बर 2024 तक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, पेंशन पीपीओ के अभाव में आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 2 लाख से कम), आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं), निशक्तता प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (गत 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मोट्राइज्ड ट्राई साइकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं करने का) ड्राइविंग लाइसेंस एवं दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ फोटो आवेदन करने के लिए आवश्यक है।
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