नई दिल्ली: दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी करके तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई चार सप्ताह बाद करेगा।
आतिशी और केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत में दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा कि मानहानि का केस भाजपा के अधिकृत प्रतिनिधि राजीव बब्बर ने दायर किया है, ना कि खुद भाजपा ने। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को कथित रूप से बदनाम किया गया है, वो राजीव बब्बर तो हैं ही नहीं। सिंघवी ने अदालत को शशि थरूर केस की याद दिलाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मानहानि मामले पर रोक लगा दी। क्या है पूरा मामलाअरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर किया गया था। यह मामला केजरीवाल और आतिशी द्वारा अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने वाली कथित टिप्पणी से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और आतिशी को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने इसी मामले में आतिशी, केजरीवाल और आप के दो अन्य नेताओं पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत में लंबित मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।Supreme Court in an interim order stays proceedings of criminal defamation case against current and former Delhi Chief Ministers of Delhi Atishi and Arvind Kejriwal respectively over their remarks on the alleged deletion of voter names from electoral roll in national capital in… pic.twitter.com/hT0OP323hy
— ANI (@ANI) September 30, 2024