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मथुरा में बच्चे नहीं खरीद पाएंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने लगाई रोक, पिछली दिवाली के हादसे से सबक

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मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला प्रशासन ने पिछले साल दीवाली पर हुईं घटनाओं के मद्देनजर इस बार नाबालिगों को पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मथुरा में इस साल बच्चे पटाखे नहीं खरीद पाएंगे। पटाखे खरीदते समय उनके साथ किसी वयस्क का होना जरूरी है। मथुरा के जिलाधिकारी (डीएम) शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी दुकान में विभिन्न प्रकार के ‘क्लोरेट’ मिश्रित पटाखों की सामग्री न रखें। क्या है आदेशजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने दुकानदारों से विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 78-88 तक का सख्ती से पालन करने की अपील की है और अनुज्ञप्ति प्रोफाइल एलई-3 और एलई-5 की शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे कि रंगीन, तारा बत्तियां, रोल, डॉट कैप्स को दुकान में न रखने के निर्देश दिए हैं। पटाखे बेचने वाले लोगों को हिदायत दी गई है कि वह केवल वही अधिकृत आतिशबाजी खरीदें और बेचें जिन पर निर्माता का नाम, आतिशबाजी चलाने और उसके उपयोग से संबंधित विस्तृत निर्देश लिखा हो।अधिकारियों के अनुसार दुकानदारों को पटाखों की बिक्री व रखरखाव को लेकर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, अग्निशमन की व्यवस्था करने और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने आदि के संबंध में भी सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस दिशा-निर्देश को उनके क्षेत्र में ठीक से लागू किया जाए। पिछले वर्ष 12 नवंबर, 2023 को मथुरा शहर के बाहरी इलाके में दीवाली के लिए लगाए गए एक अस्थायी पटाखा बाजार में आग लगने से कम से कम 14 लोग घायल हो गए थे। राया के गोपाल बाग में लगी आग में सात दुकानें और 10 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई थीं।
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