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पब्लिक प्रॉपर्टीज साफ कराएं, हम अगले दिन नतीजे निकलवा देंगे... DUSU चुनाव रिजल्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट की खरी-खरी

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) और कॉलेज चुनाव के उम्मीदवारों से कहा कि यदि वे चाहते हैं कि काउंटिंग हो तो चुनाव के दौरान गंदी की सार्वजनिक संपत्तियों को साफ करें। कोर्ट ने कहा, सफाई होते ही हम अगले दिन काउंटिंग करा देंगे। कोर्ट ने 26 सितंबर को डूसू और कॉलेज चुनावों की काउंटिंग और नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसका मकसद केवल यह संदेश देना था कि इस तरह के उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया को रोकना नहीं।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने उम्मीदवारों से कहा, आप गंदगी साफ क्यों नहीं करते? जिस दिन गंदगी साफ हो जाएगी, हम अगले ही दिन वोटों की गिनती की अनुमति दे देंगे। बेंच ने कहा, शहर में हर दिन कोई न कोई संकट पैदा हो रहा है। डेंगू, मलेरिया है। यह सब इसलिए है क्योंकि हम जगह-जगह गंदगी फैला रहे हैं। चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मौका नहीं। कोर्ट डीयू के दो अलग-अलग कॉलेजों में कॉलेज चुनाव लड़ने वाले दो उम्मीदवारों के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव के नतीजे घोषित करने की मांग की गई। दोनों उम्मीदवारों के वकील ने कोर्ट से कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉ सेंटर-II और रामजस कॉलेज परिसर, जहां वे पढ़ रहे हैं, को यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर साफ किया जाए और फिर से पेंट कराया जाए।यह अर्जी एक लंबित याचिका में दायर की गई थी जिसमें सार्वजनिक दीवारों की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने, विकृत करने, गंदा करने या नष्ट करने में शामिल डूसू उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता और पेशे से वकील प्रशांत मनचंदा ने कोर्ट से कहा कि गलती करने वाले उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को गंदगी को हटाने और इलाके की खूबसूरती बहाल करने और नष्ट हुए हिस्सों को सुंदर बनाने की कोशिश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों, याचिकाकर्ताओं, एमसीडी और डीएमआरसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लगा दिया। वोटिंग 27 सितंबर को हुई थी और वोटों की गिनती 28 सितंबर को होनी थी।
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