Top News
Next Story
NewsPoint

यात्रीगण ध्यान दें…! अगर गलती से भी आपने ट्रेन की पटरी या प्लेटफॉर्म पर ऐसा किया तो आपको जेल हो जाएगी

Send Push

भारत में रेलवे सेल्फी जुर्माना: हमने अक्सर सुना है कि एक पल की लापरवाही से जीवन भर पछताना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। हम सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रेन की पटरियों या प्लेटफॉर्म के किनारों पर खड़े होकर सेल्फी लेते हुए देखते हैं। यह तस्वीर आपको एक पल के लिए वाहवाही दिलवा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कितनी खतरनाक हो सकती है? आप सोचिए, आप सेल्फी लेने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े हों और उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रेन आ जाए, क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं?

ट्रेन की पटरियों या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेना अब मुश्किल हो जाएगा

ट्रेन की पटरियों या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने के चक्कर में लोगों की जान जाने की दर्दनाक खबरें रोजाना पढ़ने के बाद भी लोग नहीं जाग रहे हैं। अगर आपका भी ऐसा शौक है तो सावधान हो जाइए. यदि ट्रेन ट्रैक या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेते समय आपकी किस्मत खराब हो जाए तो क्या होगा? भले ही आपकी जान बच जाए, लेकिन स्मार्टफोन सेल्फी की लत आप पर भारी पड़ सकती है। अब अगर आप गलती से भी ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो जांच के लिए सबूत के तौर पर आपका स्मार्टफोन भी जब्त किया जा सकता है। वहीं, कई मामलों में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल जाना पड़ सकता है।

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने पर जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। रेलवे के मौजूदा नियमों और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इसके अलावा छह महीने तक की कैद भी हो सकती है. इसके खिलाफ कोई भी अपील केवल रेलवे ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है।

ये नियम रेलवे स्टेशनों और ट्रेन ट्रैक के आसपास लागू होते हैं

रेलवे अधिनियम, 1989 देश के सभी रेलवे जंक्शनों, स्टेशनों, हॉल्ट आदि परिसरों और रेलवे लाइनों यानी पटरियों के आसपास लागू होता है। रेलवे अधिनियम में रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न दंडों और जुर्माने का प्रावधान है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 में रेलवे परिसर के भीतर अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे ट्रैक की ओर खड़े होकर सेल्फी लेना गंभीर अपराध है।’

यात्रीगण ध्यान दें…! ट्रेन की पटरियों या प्लेटफार्म पर सेल्फी न लें

किसी भी तरह की दुर्घटना, अनावश्यक परेशानी और भीड़-भाड़ से बचने के लिए जरूरी है कि ट्रेन की पटरियों या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने से बचें। रेल मंत्रालय और भारतीय रेल विभिन्न विज्ञापनों, घोषणाओं, अलर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सुरक्षा अपील करते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेना अपनी और दूसरे यात्रियों की जान के लिए खतरा है. रेल यात्रियों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि ऐसा करना असुरक्षित है। इसके साथ ही यह रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध भी है.

 

Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now