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सरकार ने बदले PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम, 1 अक्टूबर से पहले कर लें ये काम! नहीं तो बंद हो जाएगा खाता

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सरकार ने हाल ही में छोटे बचत खातों के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के जरिए पुराने खातों, दादा-दादी के नाम पर चल रहे खातों को नियमित किया जाना है। सरकार के बदलावों का असर एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय खाताधारकों और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों पर पड़ेगा।

पीपीएफ खाते प्रभावित होंगे

एनआरआई के पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट हैं, उन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की ब्याज दर पर ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इन खातों पर ब्याज दर 0% हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर एनआरआई खाताधारक अपने पीपीएफ अकाउंट को नियमों के मुताबिक अपडेट नहीं कराते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। इस बदलाव से बचने के लिए एनआरआई खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते की जानकारी समय पर अपडेट कर लें।

पीपीएफ खातों के लिए नए नियम

नई गाइडलाइन के मुताबिक, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट पर पोसा ब्याज दर तब तक लागू रहेगी, जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल की उम्र के बाद, मानक पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और खाते की परिपक्वता की गणना उसी समय से की जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट हैं, तो योजना की ब्याज दर केवल मुख्य खाते पर ही लागू होगी। जबकि, अन्य खातों में जमा राशि प्राथमिक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अतिरिक्त राशि पर 0% ब्याज दिया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर प्रभाव

सुकन्या समृद्धि योजना पर भी नए नियम लागू होंगे। अब जो खाते दादा-दादी ने माता-पिता के नाम के बिना खोले थे, उन्हें कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी होगा। इस कदम का मकसद खातों की पारदर्शिता और उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।

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