नई दिल्ली। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) से जुड़े जमीन घोटाला मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम. सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट द्वारा सीएम और उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त जांच का आदेश दिए जाने के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सिद्धारमैया पर एफआईआर के आदेश दिए थे। लोकायुक्त एडीजीपी मनीष खरबीकर के निर्देश पर सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में सिद्धारमैया का नाम प्रमुख आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। जबकि उनकी पत्नी पार्वती और रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी का भी नाम दर्ज है।
कोर्ट ने इस मामले में की जांच सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत करने और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सीएम का बचाव करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा, मुडा के लोग जो चाहें वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार उसके सभी सवालों का जवाब दे यह जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही सिद्धारमैया की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने और परिवार के खिलाफ मुडा घोटाला मामले में जांच के गवर्नर के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीएम और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
बीजेपी लगातार इस मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमलावर है। बीजेपी नेता सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं कर्नाटक में एनडीए की सहयोगी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस ने कार्यकर्ताओं ने भी गुरुवार को सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। वहीं एक दिन पहले ही गुरुवार को सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने सीबीआई को राज्य में बिना अनुमति जांच करने का अधिकार देने संबंधी अपनी पिछली अधिसूचना को वापस ले लिया है।
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