इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया हैं जिसे सुनकर एक बार तो कोर्ट में बैठे जज साहब भी सोचने को मजबूर हो गए। जी हां और इसके साथ ही वहां बैठे और लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बाते करने लगे। बता दें कि जयपुर की फैमिली कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति से भरण पोषण के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला एक पत्नी द्वारा अपने पति से भरण पोषण की राशि की मांग को लेकर था। जिसने शादी के बाद भी किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध बनाए रखा था।
क्या था मामला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो महिला ने पति से कोर्ट में 40 लाख रुपए और 30 तोला सोने की मांग की थी। उसका कहना था कि उसका पति दूरसंचार विभाग में कार्यरत है और उसे स्थायी भरण पोषण दिया जाए। वहीं पति ने अदालत में यह साबित किया कि शादी के पहले से ही पत्नी का पड़ोस के युवक के साथ प्रेम संबंध था और शादी के बाद भी उसने यह संबंध जारी रहा। इस आधार पर कोर्ट ने पति को मानसिक क्रूरता का शिकार मानते हुए 2019 में तलाक का आदेश दिया था।
पति ने क्या कहा कोर्ट में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पति ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वह एक क्लर्क है और उसकी जिम्मेदारियों में दिवंगत पत्नी का बेटा और बीमार मां शामिल हैं। ऐसे में वह स्थायी भरण पोषण देने में असमर्थ है। कोर्ट ने पति की दलीलों को ध्यान में रखते हुए महिला की अपील को खारिज कर दिया। इस मामले में जज ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पत्नी का विवाह के बाद दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध होना, स्थायी भरण पोषण का आधार नहीं बनता।
pc- ibc24.in
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