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1 अक्टूबर से बदलने वाले है LPG से लेकर शेयर बाजार तक के ये बड़े नियम, जानिए आम जनता की जेब पर क्या ओत कितना होगा असर ?

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और जल्द ही अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। महीने की पहली तारीख से कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर महीने से कौन से वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं।

गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदलती है। तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

शेयर बायबैक
बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक अब शेयर 2 दिन में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं, निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के दो दिन के अंदर बोनस शेयर मिल जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपकी बेटी के नाम पर सुकन्या अकाउंट है तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियम बदल गए हैं। अगर दादा-दादी या किसी अन्य व्यक्ति ने सुकन्या अकाउंट खुलवाया है तो अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। अगर सुकन्या अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।

पीपीएफ नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर कार्रवाई होगी। वहीं, 18 साल से कम उम्र के खाताधारकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र होने पर ही ब्याज मिलेगा।

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