नई दिल्ली, 3 अक्टूबर . सुप्रीम कोर्ट ने महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार सुनील दम्मानी को मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनील दम्मानी को शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा कि सुनील दम्मानी को हर 15 दिन में ईडी ऑफिस में पेश होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप मामले में हवाला कारोबारी दोनों भाइयों सुनील और अनिल दम्मानी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. दोनों पर महादेव सट्टा ऐप में करोड़ों का हवाला करने के आरोप हैं. ईडी ने दोनों आरोपितों को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान दम्मानी की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपित 14 महीने से जेल में बंद है. इस मामले में 98 गवाह हैं और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है.
/ संजय
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/ दधिबल यादव