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डकैती मामले में पांच आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

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रांची, 07 अक्टूबर( हि.स.). अपर न्यायायुक्त मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने सोमवार को डकैती और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने से जुड़े एक मामले के पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. आरोपितों में असफाक अंसारी, सोनू अंसारी, हफीजुल अंसारी उर्फ चरकू अंसारी, सैउल्लाह खान उर्फ टाइगर उर्फ ईदुल और खुर्शीद खान को शामिल है. घटना को लेकर मांडर निवासी बिटू कुमार ने एक सितंबर 2020 को मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने डकैती करने आरोप में पांचों आरोपितों को 9 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था.

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था एक सितंबर 2020 को महिला समिति चान्हो से 52 हजार 855 रुपए पैसा वसूल कर वापस बाइक से मांडर लौट रहा था. रास्ते में डकैतों ने मारने की धमकी देकर पैसे, टैबलेट सहित अन्य सामान लूट लिया था. मामले में गवाही के दौरान एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा. अदालत ने गवाहों को लाने के लिए मांडर थानेदार से लेकर एसएसपी रांची और डीजीपी तक कई बार लेटर लिखा.

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/ विकाश कुमार पांडे

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