बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करना गैरकानूनी है। बांसवाड़ा जिले के अरथूना और सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के दो आरोपियों के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी-पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर मुख्यालय ने तकनीकी जांच की तो पता चला कि आरोपियों की आईडी से बच्चों के यौन शोषण के वीडियो सोशल साइट्स पर अपलोड किए गए हैं। इसके बाद अरथूना और सज्जनगढ़ थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों मामले 2022 के हैं। एनसीआरबी रिकॉर्ड से अपराध की पुष्टि एक मामले में अरथूना थाने में प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इसके अनुसार साइबर थाना बांसवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी के पत्र के साथ एक शिकायत और कुछ तकनीकी डेटा प्राप्त हुआ। शिकायत में बताए गए मोबाइल नंबर से 14 अप्रैल 2022 को यूजर नेम पंचाल से एक अश्लील वीडियो अपलोड किया गया। यह करीब सवा दो मिनट का वीडियो था। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति और लड़की की पहचान नहीं हो सकी।
जब तकनीकी डाटा खंगाला गया तो पता चला कि मोबाइल नंबर के सिम कार्ड धारक ने ही पोर्न वीडियो सोशल साइट पर अपलोड किया है। एनसीआरबी रिकॉर्ड से भी इसकी पुष्टि हुई।
ऐसे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा 13, 14 और आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत अपराध होना पाया गया। मामला दर्ज कर जांच गढ़ी सीआई रोहित कुमार को सौंपी गई है।
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