झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, झालावाड़ विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज राजेश शर्मा ने नाबालिग से रेप के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को पीड़िता अपने दादाजी के साथ झालरापाटन गई थी। दादाजी पीड़िता को मंदिर के पास बिठाकर दुकान पर सामन लेने गए थे। वापस आने पर दादाजी को जब पीड़िता मंदिर के पास नहीं मिली तो घर आकर पीड़िता के दादाजी ने यह बात घरवालों को बताई। इस मामले में पीड़िता के पिता ने महिला थाना झालावाड़ में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त 2021 को पीड़िता को कोटा से डिटेन किया था।
पीड़िता ने बयान में बताया कि जब वह मंदिर के पास बैठी हुई थी तभी आरोपी जो पीड़िता का परिचित रिस्तेदार है वह आया और उसे जोर-जबरदस्ती बिठाकर आने साथ झालावाड़ ले गया। वहां से बस में बिठाकर कोटा ले गया। वहां उसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 21 सितम्बर 2021 को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद से ही आज तक आरोपी न्यायाकि अभिरक्षा में चल रहा है।विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने प्रकरण में 16 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष जज राजेश शर्मा ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा की है।
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