जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर राज्य सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत या दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारी की सूची भेजनी होगी।
विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर भेजेगा। ग्राम विकास सभा में इस सूची की तस्दीक की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम कटेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण िवकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू कराने को कहा है। बता दें कि प्रदेश में कुल 9.30 लाख पेंशनधारक हैं। करीब 8 हजार से अधिक मामले हर साल नाम कटने के सामने आते हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए। इससे गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर भी कार्रवाई हो सकेगी।
You may also like
बाबर आजम की बढ़ती मुश्किलें, दूसरी बार छोड़ी कप्तानी, अब आगे क्या है प्लान?
Who Is Judge Ravi Kumar Diwaker In Hindi: कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अहम फैसला देने के बाद अब लव जिहाद में विदेशी फंडिंग की बात कहकर चर्चा में आए
हमेशा चुनाव के समय ही Ram Rahim को क्यों मिलती है पैरोल? आखिर क्या है इसका इलेक्शन से कनेक्शन, जानें यहाँ
Sarkari Naukri 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई 3300 से ज्यादा वैकेंसी, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक को मौका