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Jaipur अब ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही बंद हो सकेगी सामाजिक पेंशन

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जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर राज्य सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत या दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारी की सूची भेजनी होगी।

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विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर भेजेगा। ग्राम विकास सभा में इस सूची की तस्दीक की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम कटेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण िवकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू कराने को कहा है। बता दें कि प्रदेश में कुल 9.30 लाख पेंशनधारक हैं। करीब 8 हजार से अधिक मामले हर साल नाम कटने के सामने आते हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए। इससे गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर भी कार्रवाई हो सकेगी।

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