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PMAY होम लोन सब्सिडी वापस ले सकती है सरकार अगर... वो 3 शर्तें जो फेर देंगी किए कराए पर पानी

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नई दिल्‍ली: सरकार ने पिछले साल 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 लॉन्च की थी। इसे PMAY 1.0 की सफलता के बाद लाया गया है। PMAY एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) है। इसका मकसद लोगों को घर खरीदने या बनाने में मदद करना है। PMAY सब्सिडी से होम लोन की अदायगी की लागत कम हो जाती है। इससे घर खरीदना या बनाना और भी किफायती हो जाता है।लेकिन, बहुत से लोग PMAY के बारे में एक अहम बात नहीं जानते हैं। अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो सरकार PMAY स्कीम के तहत दी गई ब्याज सब्सिडी को वापस ले सकती है।इसका मतलब है कि होम लोन की अदायगी की शुरुआत में उन्हें जो ब्याज सब्सिडी दी गई थी, उसे बाकी लोन की मूल राशि में जोड़ दिया जाएगा। कर्ज लेने वाले को होम लोन की अवधि तक इस लोन राशि पर अधिक EMI का भुगतान करना होगा। PMAY के तहत सरकार कब सब्सिडी वापस ले सकती है?पंजाब नेशनल बैंक में रिटेल एसेट बिजनेस डिवीजन के महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार के अनुसर, ऐसी तीन स्थितियां हैं जिनके तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस ली जा सकती है।पहली स्थिति, अगर कर्ज लेने वाला बैंक को लोन की अदायगी में चूक करता है और लोन NPA बन जाता है।दूसरी स्थिति, जब क्रेडिट सब्सिडी पहले ही वितरित की जा चुकी हो, लेकिन कुछ कारणों से घर का निर्माण रुक गया हो। ऐसे में सब्सिडी की वसूली कर नोडल या कार्यान्वयन एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।तीसरी स्थिति, उपयोग/अंतिम-उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर सब्सिडी वापस ली जा सकती है। कर्ज देने वाले बैंक को आवास इकाई के पूरा होने के लिए नोडल एजेंसी को कर्ज राशि की पहली किस्त के वितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर या अधिकतम 36 महीने के भीतर उपयोग/अंतिम-उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक को संबंधित नोडल एजेंसी को सब्सिडी वापस करनी होती है। क‍िन्‍हें बनाया गया है नोडल एजेंसी? प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार, तीन केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNA) बैंकों को सब्सिडी राशि वितरित करती हैं। इन तीन एजेंसियों में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शामिल हैं।हालांकि, सरकार ने PMAY 2.0 के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन, उसने इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। यह संभावना है कि PMAY 1.0 और 2.0 के तहत क्लॉबैक की शर्तें समान हों। PMAY सब्सिडी कैसे काम करती है?प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ब्याज सब्सिडी को कर्ज लेने वाले के लोन अकाउंट में एडवांस में दिया जाता है। यानी होम लोन की शुरुआत में ही इसे क्रेडिट किया जाता है। इसके चलते प्रभावी हाउसिंग लोन की रकम और EMI कम हो जाती है। ब्याज सब्सिडी कोई रियायती ब्याज दर नहीं है, बल्कि इसका शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) है। इसका कैलकुलेशन PMAY 1.0 परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार 9% की छूट दर पर किया जाता है।
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