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राजस्थान में किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सरकार देगी ₹56000 तक अनुदान, पढ़ें भजनलाल सरकार की पूरी स्कीम

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झुंझुनूं/जयपुर : किसान एवं पशुपालकों सहित उन लोगों को लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान एपी इन्फ्रा मिशन के तहत एक फायदे वाली योजना शुरू की है। इस योजना में खेतों में तारबदी के लिए सरकार की ओर से अधिकतम 40 से 56 हजार रुपए की अनुदान दिया जाने की बात कही गई। इसमें तीन श्रेणी तय की गई है। एक में सरकार की ओर से खेतों की तारबंदी करने पर आई कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 (जो भी कम हो) तथा दूसरी में अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान के रुप में राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से तारबंदी योजना के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी सामुदायिक श्रेणी में दस किसान मिलकर आवदेन कर सकते है। सामुदायकि श्रेणी में लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम एक किसान को 56 हजार रुपए अनुदान देय होगा। आर्थिक रुप से कमजोर किसानों के लिए ज्यादा फायेदमंदअमूमन खेतों की चारदीवारी करने में बड़ा बजट चाहिए क्योंकि अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति राजस्थान सहीं नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की नतीजा है कि आवारा पशुओं सहित अन्य कई खतरों से खेतों एवं फसल की रक्षा करने के लिए किसानों के पास तारबंदी करने के कुछ हजारों रुपए क समय पर जुगाड़ नहीं पाता। ऐसे सरकार ने योजना चला रखी है। किसानों के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना में कुछ संशोधन एवं दायरा बढ़ाया। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान आवारा पशुओं से होता है। कई बार आवारा पशु किसानों की पूरी फसल खा जाते हैं। आर्थिक रुप से कमजोर किसानों के लिए खेतों में तारबंदी लगाने के लिए सब्सिडी के रुप में बड़ा भुगतान करने की योजना है। तारबंदी बाद आवारा एवं जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की है। बड़ी संख्या में किए जा रहे है आवेदन, किसान जुटे दस्तावेज एकत्र करने मेंराजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन में वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए लागु तारबंदी योजना लागू का लाभ उठाने के लिए प्रदेश से बड़ी संख्या आवेदन किए जा रहे हैं। राज्य में कई जगह आवेदन की प्रकिया चज रही है तो कई जगह स्वीकृति देने का कार्य शुरू हो गया है। अकेले चूरू जिले मे 40 हजार लोगों ने कृषि विभाग में तारबंदी में अनुदान पाने के लिए आवेदन किया। जिसमें 3500 किसानों का अनुदान राशि के लिए चयन हुआ। चूरू में कृषि विभाग की ओर से तारबंदी को लेकर कृषि विभाग ने पैंतीस किसानों का चयन किया है। प्रशासनिक स्वीकृत जारी कर दी गई हैं। अब चयनित किसान दस्तवेज, इनकी छाया प्रत लेकर सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया में जुटे है। तीन श्रेणी के नियमों से मिलेगी किसानों को तारबंदी पर सब्सिड़ी का अनुदानइस योजना में अनुदान देने के लिए सरकार ने कुछ नियम कायदे तय किए है जिसमें खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 56 हजार रुपए दिए जाने का नियम तय किया है वहीं व्यक्तिगत किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपए देने का नियम बनाया है। सामुदयिक श्रेणी में दस किसान मिलकर आवेदन करने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम प्रत्येक किसान को अधिकतम 56 हजार रुपए देने का प्रावधान रखा है। इतनी जमीन होना आवश्यकइस योजना में सब्सिडी को पाने के लिए किसानों के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है। इसके अलावा सामूहिक रूप से 2 या अधिक किसानों के नाम न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होना आवश्यक है। इस प्रकार कर सकते है आवेदन, यह कागजात एवं नियम पूरे करने होंगेराजस्थान का मूल निवासी किसान इस योजना में स्वयं अधिकारिक बेवसाइट से सीधे यां ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद किसानों को ऑनलाइन प्राप्ति रसीद मिलेंगी। योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता की पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटेा किसान द्वारा तारबंदी पर होने वाले व्यय की रसीद, जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं), बैंक खाते से संबंधित विवरण रखना आवश्यक होना चाहिए। वायरिंग से पहले और काम पूरा होने पर जियोटैगिंग की शर्ते मुख्य रुप से जोड़ी गई है। अनुदान राशि किसान के खाते में सीधी जमा होगी। कृषक समूह के प्रथम आवेदक के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। राजस्थान तारबंदी योजना कृषि विभाग के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार है। फेरी की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को नियमों पर अनुदान देय होगा। इससे अधिक लंबाई होने पर बाकी तारबंदी व्यक्तिगत या किसान समूह द्वारा स्वयं कराई जाएगी। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान या किसान समूह (न्यूनतम दो किसान) के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। तारबंदी योजना में आवेदन करने आधिकारिक वेबसाइट पर भी सीधा भी किया जा सकता है।
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