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रिश्वत लेने के आरोपित को चार साल की सजा

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रांची, 07 अक्टूबर( हि.स.). सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सीएमपीडीआई रांची के सिविल इंजीनियर उमा शंकर कुमार को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

सीबीआई ने अभियुक्त इंजीनियर को नवंबर 2017 को 13 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. मामले के शिकायतकर्ता नंद गोपाल त्रिपाठी से बैंक गरांटी और सुरक्षा जमा जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था. आरोपित ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सीबीआई के एसपी को की थी. एसपी के निर्देश पर डीएसपी ने इसे सत्यापित किया था. ट्रैप के दौरान आरोपित के हाथों से 13 हजार रुपए रंगेहाथों पकड़ा गया था. घटना को लेकर सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 09(ए)/2017-आर के तहत दर्ज की थी.

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/ विकाश कुमार पांडे

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