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उदयपुर जेल में बंदियों द्वारा प्रतिबंधित सामान मंगवाने का पर्दाफाश

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उदयपुर : उदयपुर केन्द्रीय कारागृह में बंदियों द्वारा जेल के अंदर निषिद्ध सामग्री मंगवाने का मामला सामने आया है. इस घटना का खुलासा थाना सूरजपोल पुलिस की विशेष टीम ने किया. बंदियों ने जेल की उच्च सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए बीड़ी और तंबाकू जैसे निषिद्ध सामान को जेल के अंदर पहुंचाने की साजिश रची थी.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 9 अगस्त की मध्य रात्रि को बंदियों ने जेल के उच्च सुरक्षा वार्ड में लोहे के सरियों का सहारा लेते हुए यह सामान अंदर मंगवाया. इस संदर्भ में जेल प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर, थाना सूरजपोल में प्रकरण संख्या 366/24 के तहत धारा 42 कारागृह अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.

जिला पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश ओझा और नगर पूर्व वृताधिकारी श्री छागन पुरोहित की देखरेख में थाना सूरजपोल के थानाधिकारी श्री रतन सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ इस प्रकरण की गहन जांच की.

जांच के दौरान, जेल के भीतर यह सामग्री पहुंचाने के आरोप में छह बंदियों की पहचान की गई है. आरोपियों के नाम निम्नलिखित हैं:

  • लाल मोहम्मद उर्फ छोटू (निवासी चिकारड़ा, जिला चित्तौड़गढ़)
  • मोहम्मद युसुफ (निवासी नागा नगरी, उदयपुर)
  • करीम खान (निवासी सज्जननगर, उदयपुर)
  • विशाल मीणा (निवासी जुनवानिया, रतलाम)
  • मिथुन उर्फ रामचंद्र माली (निवासी वल्लभनगर)
  • मोहम्मद सरफराज उर्फ छोटा मेवाती (निवासी धोलीमगरी, उदयपुर)
  • आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुनः केन्द्रीय कारागृह में भेज दिया गया.

    पुलिस टीम की सराहनीय कार्रवाई इस मामले की सफलता के पीछे थाना सूरजपोल पुलिस की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा. टीम के प्रमुख सदस्यों में थानाधिकारी श्री रतन सिंह चौहान, सउनि श्री तेज सिंह, कांस्टेबल श्री गणिराज सिंह, श्री हितेन्द्र सिंह, श्री दिलीप सिंह, श्री महिपाल सिंह, श्री भारमल और श्री पवन शामिल थे.

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