हर महीने अलग-अलग सेक्टर में नियम बदलते रहते हैं. चाहे बात पीपीएफ अकाउंट की हो या फिर बैंक के किसी नियम की. तो अब 1 अक्टूबर को टेलीकॉम सेक्टर में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है..इस बदलाव से ग्राहकों को फायदा होगा और कंपनियों को क्वालिटी सुधारने का मौका मिलेगा. इस नियम से उपभोक्ताओं के लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि उनके क्षेत्र में कौन सी मोबाइल सेवा – 2जी, 3जी, 4जी या 5जी उपलब्ध है।
टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया नियम
टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम आने वाला है. जिसके अनुसार उन्हें अनिवार्य जानकारी साझा करनी होगी जिसमें बताया गया हो कि किस क्षेत्र में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। जैसे 2जी, 3जी, 4जी या 5जी. इस संबंध में कंपनी को अपनी वेबसाइटों पर जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सही सेवा चुन सकें।
कई बार एक ही कंपनी किसी शहर में 5G सेवा प्रदान कर सकती है, लेकिन एक छोटे शहर में वह 2G सेवा प्रदान कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी वेबसाइट पर सेवा गुणवत्ता से संबंधित कुछ मानकों की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगी। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों की ओर से ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जाती है.
ये बदलाव 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे
1 अक्टूबर से संचार के लिए केवल सुरक्षित यूआरएल और ओटीपी लिंक वाले संदेश ही भेजे जा सकेंगे। ट्राई ने उनकी निगरानी की सुविधा के लिए 30 सितंबर तक 140 श्रृंखला से शुरू होने वाली सभी टेलीमार्केटिंग कॉल को डिजिटल लेजर प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है। ताकि निगरानी करना आसान हो जाए.
नए नियम टेलीकॉम कंपनियों के लिए अहम साबित होंगे. इस नियम के कारण ग्राहक यह देख सकेगा कि उसके क्षेत्र में कौन सी सेवा उपलब्ध है और किस कंपनी की सेवा गुणवत्ता बेहतर है। ऐसा करने से न केवल ग्राहकों को सही जानकारी मिलेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क में सुधार करने और ग्राहकों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का मौका भी मिलेगा।
ऑनलाइन सेवाओं में सुधार के निर्देश
ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से अपनी ऑनलाइन सेवाओं में सुधार करने को कहा है। इस निर्देश के तहत मोबाइल टेलीफोन सेवा नियम 2009, वायरलेस डेटा गुणवत्ता नियम 2012 और ब्रॉडबैंड सेवा नियम 2006 को एक साथ लाया गया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.